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एक्सपोर्ट इनवॉइस › IGST संगे भा LUT के तहत एक्सपोर्ट

IGST संगे एक्सपोर्ट, कि LUT के तहत बिना IGST?

माल आ सर्विस के एक्सपोर्ट, आ SEZ यूनिट आ डेवलपर के सप्लाई “ज़ीरो-रेटेड” बा: कीमत में कवनो GST ना रहे के चाहीं। उहाँ पहुँचे के दू तरीका बा, आ इनवॉइस देखावेला कि रउआ कवन चुनले बानी।

तरीका 1: LUT भा बॉन्ड के तहत, बिना IGST

तरीका 2: IGST दे के

SEZ के सप्लाई

SEZ यूनिट भा डेवलपर के सप्लाई राज्य के बीच के सप्लाई मानल जाला, चाहे SEZ रउआ आपन राज्य में होखे, एह से ओकरा पर हमेशा IGST लागेला (भा LUT के तहत 0%), CGST आ SGST कबो ना। इनवॉइस पर SEZ खरीदार के GSTIN जाला, आ ई-इनवॉइस के टाइप SEZWP भा SEZWOP होला।

कवन बेहतर बा?

LUT के तहतIGST संगे
कैशपहिले कवनो टैक्स ना भरे केटैक्स पहिले भरे के, रिफ़ंड बाद में
कागज़ी कामसाल में एक बार LUT; चाहीं त बिना इस्तेमाल क्रेडिट के रिफ़ंडमाल खातिर शिपिंग बिल के जरिए रिफ़ंड
जोखिममाल 3 महीना में एक्सपोर्ट ना भइल भा सर्विस के पेमेंट 1 साल में ना अइल त टैक्स + ब्याजशिपिंग बिल आ GSTR-1 ना मिलल त रिफ़ंड रुक जाला

जादातर छोट एक्सपोर्टर LUT इस्तेमाल करेलें। चुने से पहिले आपन अकाउंटेंट से बात करीं, खास कर ओह माल खातिर जवना पर रिफ़ंड के खास नियम लागेला।

5 नवंबर 2026 के CGST नियम (Rules 46, 96 आ 96A) से जाँचल गइल। रिफ़ंड के नियम बदलेला; GST पोर्टल आ CBIC के सर्कुलर देखीं।
आपन एक्सपोर्ट भा SEZ इनवॉइस अबहीं बनाईं।मेकर खोलीं

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